सदन में जबरदस्त हंगामें के बीच चुनाव सुधार से संबंधित बिल यानि निर्वाचन विधि (संशोधन) बिल, 2021 को मंजूरी मिल गई है. ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है. इस बिल में वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थाई समिति को भेजने की मांग की.
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने ये बिल पेश किया. विपक्षियों के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि, सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिए हैं वे उच्चतम न्यायलय के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है. यह शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप है. कानून मंत्री का कहना है कि विपक्ष इस बिल को समझना नहीं चाहता है.
आपको बता दें कि इस बिल को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा चलता रहा. बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, हमारे यहां डाटा सुरक्षा कानून नहीं है और अतीत में डाटा के दुरूपयोग किए जाने के मामलें में भी सामने आए हैं.
इस बिल के बारे में बताएं तो आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी. आधार और वोटर आईडी जोड़ने के मामलें में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा. वहीं, ये बिल देश के युवाओं को हर साल चार अलग-अलग तारीखों पर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की इजाजत भी देगा.