उत्तर प्रदेश के रहने वाले शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान है, ये वो पांच नाम हैं जिन्होंने जयपुर में साल 2008 में एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था और जयपुर में हुए इस बम ब्लास्ट में 71 बेकसूरों की जान चली गयीं थीं, उसी बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आज अंतिम फैसला सुना दिया है.. इस हमले को अबतक 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब इस मामले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.इन पाँचों आरोपियों को कोर्ट फ़ाइल के मुताबिक UAPA में निहित अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी माना गया है.

कोर्ट में इन दोषियों को सुबह पेश किया गया और फिर इस पूरे मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, गौरतलब है इस मामले की सुनवाई एक लम्बे वक्त से चल रही थी और पूरा देश फैसले के इन्तजार में था.
क्या था पूरा मामला-
साल 2008 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में १३ मई को कई जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, और अलग-अलग जगहों पर हुए इन 8 सिलसिलेवार धमाकों की वजह से अचानक ही पूरा जयपुर दहल गया था. घटना के फ़ौरन बाद और कुछ दिनों के भीतर इस घटना में मरने वालों का आकंडा 70 के पार पहुँच गया, पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लास्ट में उस वक्त कुल मिलकर 71 लोगों की मौत हो गई थी और इसके आलावा करीब 176 लोग जख्मी भी हुए थे.

घटना के बाद इस मामले में एटीएस की टीम ने 11 आतंकियों को नामजद किया था. नामजद 11 आरोपियों में से 5 आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने सर्च ऑपरेशन के बाद हिरासत में लिया था, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस ने भी गुजरात से इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को हिरासत में ले लिया था, और राजधानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इस मामले से जुड़े तारों की छानबीन करके एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी. इस मामले के 3 आरोपी अबतक फरार हैं, और पुलिस के पास उनका कोई सुराग नहीं है, गौरतलब है कि नामजद आरोपियों में से दो आरोपियों की मौत हो चुकी है.