GST में छूट
नए साल का तोहफा…
GST जब नई नई लागू हुई थी, तब इसे मिक्स REACTIONS मिले थे, किसी ने इसे देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा बताया तो किसी ने कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी.. हालाँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि GST के आने से बिज़नस करना आसान हो गया क्यूंकि इससे कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निर्माताओं और उपभोक्ता बीच लगते थे जैसे CST, VAT, ENTRY TAX, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लक्ज़री टैक्स आदि वो सब ख़तम हो गए और लाया गया सिर्फ एक टैक्स जिसे हम कहते हैं GST यानि ‘गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स’
हाल ही में GST काउंसिल की 32वीं मीटिंग हुई है… जिसमे छोटे और मध्य स्तर के व्यापारियों का ख़ास ख्याल रखा गया है… जानिये कैसे
- छोटे कारोबारी जिन्हें पहले 20 लाख तक के सालाना कारोबार पर GST से छूट दी गई थी, उसे दोगुना कर दिया गया है, यानी अब 40 लाख तक के सालाना कारोबार पर GST से छूट दे दी गई है.
- डेढ़ करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाली कम्पनीज एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी. पहले यह सुविधा सिर्फ एक करोड़ तक का बिज़नस करने वाली कम्पनीज को ही थी. कम्पोजिशन योजना के तहत लिये गये इन दोनों निर्णयों से राजस्व पर सालाना 3,000 करोड़ रुपये तक का प्रभाव होगा जेटली ने बाद में ट्वीट किया, ‘‘जीएसटी परिषद ने अपनी 32वीं बैठक में एमएसएमई क्षेत्र यानि छोटे कारोबारियों और कम्पनीज को बड़ी राहत दी है.” अब बात करते हैं उन चीज़ों कि जिनपर GST रेट कम कर दी गई है.
- टीवी एवं मॉनिटर स्क्रीन (32 इंच तक के), गियर बॉक्स, पुराने टायर्स पावर बैंक, डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो गेम में इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी पर लाया गया है.
- 28 फीसदी वाले स्लैब में वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, एसी और डिशवॉशर, सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुएं हैं.
- सिनेमा के 100 रुपए तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 फीसदी की बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- दिव्यांगों के वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है.
- संगमरमर के दाने, प्राकृतिक कॉर्क, हाथ की छड़ी और फ्लाई एश से बने ब्लॉक को पांच प्रतिशत के कर के दायरे में रखा गया है.
- संगीत की किताबों, फ्रोजन, ब्रांडेड और डिब्बाबंद सब्जियां को जीएसटी के दायरे से बाहरे कर दिया गया है.
- जनधन योजना के तहत बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है.
- विदेशी तीर्थस्थलों चार्टर उड़ानों की सेवा पर पांच प्रतिशत की रियायती दर से टैक्स लगेगा.
- रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एवं उनमें लगने वाले सामानों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
GST को लेकर छोटे व्यापारियों में रोष था और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को सदन में खूब उछाला, लेकिन नए साल के आते आते मोदी सरकार छोटे उद्यमियों के अच्छे दिन भी ले आई है. जो व्यापारी वर्ग GST के लागू होने से नाराज था यकीनन उन्हें अब इस नए बिल से राहत मिली होगी.
तो बस खुश हो जाइये.
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