उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अक्सर ही प्रदेश के लिए कुछ ऐसे सख्त नियम लागू करती है जिससे प्रदेशवासियों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है जिसके तहत यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है.

आपको बता दें कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि, उत्तर प्रदेश राज्य में क्रियाकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्यवाही की जाएगी.
आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया था. कोरोना वायरस महामारी के दौरान साल 2020 में 25 नवंबर को सूबे की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए प्रदेश में लागू कर दिया था. इस दौरान प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगी थी.

वहीं, एस्मा एक्ट के बारे में आपको बताएं तो एस्मा एक्ट के तहत किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगाई जाती है. एस्मा एक्ट हड़ताल और प्रदर्शन करने वालों के लिए बनाया गया है. यदि इस एक्ट के लागू होने के बावजूद भी कोई कर्मचारी हड़ताल करते हुए पाया गया तो उसपर एक्ट का उल्लंघन के आरोप में सरकार की ओर से बिना वारंट गिरफ्तार करके सख्त एक्शन या कानूनी कार्रवाई की जाती है.